झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को होमगार्ड जवानों के वेतन सम्बंधी मामले को लेकर सुनवाई में में हाई कोर्ट के आदेश के पर गृह सचिव वंदना दादेल कोर्ट में हाजिर हुईं। हालांकि आज पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को भी कोर्ट में उपस्थित होने था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जतायी। कोर्ट ने इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 7 जनवरी की तारीफ मुकर्रर कर दी। हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की बेंच में मामले की सुनवाई हुई।
बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार को 25 अगस्त, 2017 के प्रभाव से होमगार्ड जवानों को बढ़े हुए वेतन का लाभ देने का निर्देश दिया था। पूर्व के आदेश के आलोक में कोर्ट ने कहा कि आदेश की तारीख से पुलिसकर्मियों के समकक्ष होमगार्ड जवानों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देना होगा। कोर्ट ने दो माह में एरियर का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय प्रसाद ने अवमानना याचिका दायर की है। प्रार्थियों का कहना था कि होमगार्ड का पोस्ट सिविल पोस्ट है। क्योंकि, वह पुलिसकर्मियों की तरह ड्यूटी करते हैं। इसलिए नियमित पुलिसकर्मियों की तरह उन्हें भी लाभ दिया जाए।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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