भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या एक बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर केन्द्र सरकार और विपक्षी दलों में भीषण संग्राम भी होता है। मगर यह भी सच है कि केन्द्र सरकार अपनी नयी नागरिकता नीति के तहत भारत आये लोगों को नागरिकता भी प्रदान करती रहती है। CAA (Citizen Amendment Act) 2019 के तहत बांग्लादेश से बिहार आयी एक महिला को भारत की नगरिकता प्रदान की है। सुमित्रा रानी साहा है 40 सालों बांग्लादेश से बिहार के भोजपुर जिले में आयी थीं और वहीं रह रही हैं। 1985 से सुमित्रा अपने पति परमेश्वर साहा के साथ आरा में रह रही हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार बिहार की रहने वाले 60 वर्षीय सुमित्रा रानी को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिला है।
सुमित्रा रानी साहा अपनी आपबीती बताती हैं कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण वह पांच-छह साल की उम्र में ही अपनी बुआ के साथ बांग्लादेश गयी थीं। 20 साल के बाद 19 जनवरी 1985 को अपने पिता के साथ वह कटिहार पिता के घर लौट कर आईं। 10 मार्च 1985 को आरा के परमेश्वर साहा से उनकी शादी हुई। आज उनकी तीन बेटियां है।
पिछले 40 साल से सुमित्रा वीजा लेकर बिहार में रह रही थी। उन्हें हर साल वीजा एक्सटेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ता था। 2024 में वीजा के लिए आवेदन देने गई तो सीएए को लेकर जानकारी मिली। उसके बाद उनकी बेटी ऐश्वर्या ने नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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