Jharkhand: रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में राजा पीटर को नहीं मिली राहत, NIA कोर्ट ने खारिज की याचिका

Jharkhand: Raja Peter did not get relief in Ramesh Singh Munda murder case

तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री राजा पीटर को कोर्ट से झटका लगा है। राजा पीटर की याचिका को एनआईए की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। राजा पीटर ने एनआईए के ही गवाह को गलत बताते हुए उसके विरोध में याचिका दायर की थी। लेकिन विशेष अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

बता दें कि  राजा पीटर पूर्व विधायक रमेश सिंह मुंडा के हत्यारोपी हैं। यह घटना 9 जुलाई, 2008 की है जब पूर्व मंत्री व तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा एक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित थे। छात्रों को पुरस्कार देने के बाद जब वह संबोधित कर रहे थे, उसी समय कुंदन पाहन दस्ते के नक्सलियों द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गयी। इस फायरिंग में रमेश सिंह मुंडा, उनके दो सरकारी बॉडीगार्ड शिवनाथ मिंज और खुर्शीद आलम सहित एक छात्र रामधन पातर की मौत हो गयी थी। इस हत्याकांड के बाद जब एनआइए ने जांच शुरू की और जब कुंदन पाहन के बाद में सरेंडर किया तो पूछताछ में उसने राजा पीटर का नाम लिया था।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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