2018 में एक दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर किये जाने के मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया है। इरफान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में याचिका को वापस लेने की गुहार लगायी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
इस मामले में झारखड हाईकोर्ट ने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा 21 दिसंबर 2022 को इरफान अंसारी के विरुद्ध चार्ज फ्रेम किये जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि 2018 में दुष्कर्म की शिकार एक बच्ची की फोटो अस्पताल से वायरल होने के मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ दुमका कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना में केस दर्ज किया गया था।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार