मंदिर हो या मस्जिद अवैध निर्माण नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर अगर किसी भी धार्मिक ढांचे का अवैध निर्माण किया गया है तो जनता की सुरक्षा के लिए हटाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यह आदेश सभी धर्मों पर लागू होगा। अदालत ने का कहना है कि अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ एक कानून होना चाहिए और यह धर्म पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने देश में चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर यह फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा कि चाहे वह मंदिर हो या दरगाह हो, सड़क, जलमार्ग या रेल ट्रेक को अवरोध कर रहे किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना जरूरी है। मंदिर या मस्जिद या दरगाह या गुरुद्वारा, अगर सड़क के बीच कोई धार्मिक ढांचा है तो यह जनता के लिए बाधा नहीं बन सकती।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रभावित होने वाले परिवारों के प्रति भी चिंता जतायी। उसने कहा कि एक व्यक्ति की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती, क्योंकि महिलाएं और बच्चे सड़क पर अच्छे नहीं लगते।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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