Jharkhand: 2010 के एक मामले में HC ने निशिकांत को दी बड़ी राहत, निचली अदालत का फैसला निरस्त

Jharkhand: HC gives big relief to Nishikant in a 2010 case

झारखंड हाईकोर्ट से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने 2010 में सांसद के खिलाफ एक जिला प्रशासन द्वारा दर्ज FIR के खिलाफ राहत दी है। सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में इस एफआईआर के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने उन्हें यह राहत दी है। बता दें कि निशिकांत दुबे के खिलाफ जिला प्रशासन ने 2010 में एक सड़क जाम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिस पर निचली अदालत ने सांसद को दोषी ठहराया था। निचली अदालत के इसी फैसले के निशिकांत ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता पार्थ जालान ने अदालत में पक्ष रखा।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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