निलंबित IAS Pooja Singhal को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत पर अब अप्रैल में सुनवाई

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal)  की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 29 अप्रैल तय  की है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की खण्डपीठ में पूजा सिंघल की बेल पर सुनवाई हुई. पूजा सिंघल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बहस की, वहीं ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने बहस की.

न्यूज़ डेस्क/ समाचार प्लस, झारखंड- बिहार

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