Supreme Court ED : सुप्रीम कोर्ट ने ED को जारी किया नोटिस, रांची लैंड स्कैम से जुड़े मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश

Supreme Court issues notice to ED, case related to land scam

Supreme Court ED: झारखंड की राजधानी रांची के बरियातू स्थित जमीन घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 23 फरवरी से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है। लैंड स्कैम का यह मामला रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने छवि रंजन की डिफॉल्ट बेल सुनवाई करते हुए ED को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की कोर्ट में छवि रंजन की डिफॉल्ट बेल पर सुनवाई हुई। छवि रंजन की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता अभिषेक चौधरी उपस्थित हुए।

बता दें कि छवि रंजन ने हाईकोर्ट से डिफॉल्ट बेल की गुहार लगाई थी। इससे पहले निलंबित IAS छवि रंजन ने निचली अदालत में 167 याचिका दाखिल की थी। 167 सीआरपीसी की धारा है, जिसमें पुलिस और एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिये समय निर्धारित की गयी है। इस याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। वहीं रांची PMLA कोर्ट ने भी छवि रंजन की जमानत अर्जी भी खारिज की थी।

बता दें कि डिफॉल्ट बेल यह जमानत का अधिकार है जो पुलिस द्वारा न्यायिक हिरासत में लिये गए किसी व्यक्ति के संबंध में एक निर्दिष्ट अवधि के अंदर जांच पूरी करने में विफल होने पर प्राप्त होता है। इसे वैधानिक जमानत के रूप में भी जाना जाता है। यह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 167 (2) में निहित है।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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