Ranchi News : 4 महीने में करवाएं नगर निगम और निकाय चुनाव, झारखंड हाई कोर्ट का सरकार को आदेश

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Ranchi News : स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि चार महीने में चुनाव की प्रक्रिया की जाये. इस दौरान अदालत के आदेश के तहत राज्य की मुख्य सचिव कोर्ट के सामने उपस्थित हुईं. न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने अगली सुनवाई में उन्हें उपस्थित होने से छूट दी है.

इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि ट्रिपल टेस्ट करवाकर चुनाव कराया जायेगा. इस पर न्यायालय ने नारजगी जाहिर करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी यह कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बैगर निकाय चुनाव कराया जाये.