Jharkhand: शिबू सोरेन के आय से अधिक सम्पत्ति मामले में हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

दिल्ली हाइकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में झामुमो सुप्रीमो सांसद शिबू सोरेन की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन ने आय से अधिक संपति अर्जित करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी थी।

शिबू सोरेन से जुड़ा यह मामला आय से अधिक सम्पत्ति से जुड़ा हुआ है। दरअसल लोकपाल के अधिकार क्षेत्र को लेकर शिबू सोरेन की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गयी थी। जिसमें अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी गयी है।

बता दें, सितम्बर, 2022 में अदालत ने आय से अधिक संपति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के सामने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसके बाद शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार को लेकर सीबीआई की प्रारंभिक जांच, कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी थी। आय से अधिक सम्पत्ति मामले में यह शिकायत गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने की थी। इसके बाद लोकपाल ने झामुमो सुप्रीमो के खिलाफ 5 अगस्त,, 2020 को यह कार्रवाई शुरू की थी और मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया गया है।

शिबू सोरेन दिल्ली हाई कोर्ट में कह चुके हैं कि आय से अधिक सम्पत्ति की झूठी शिकायत उनके खिलाफ की गयी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार कथित अपराध के 7 वर्ष बीत जाने के बाद किसी भी शिकायत पर जांच का अधिकार लोकपाल को नहीं है। इस केस को शिबू सोरेन ने कोर्ट में चुनौती दी है।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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