Jharkhand: हेमंत ने SC से वापस ली याचिका, विधानसभा सत्र में शामिल होने की HC ने नहीं दी थी अनुमति

Jharkhand: Hemant withdrew the petition from SC, HC did not give permission

झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को वापस लेने का उनके अधिवक्ता अनुरोध किया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हेमंत सोरेन की एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने अपना पक्ष रखते हुए याचिका को वापस लेने का कोर्ट से अनुरोध किया। दरअसल हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली थी।

बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बीते सत्र में शामिल होने की इच्छा जताते हुए PMLA कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन PMLA कोर्ट से विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दिये जाने के बाद वह हाई कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन हाई कोर्ट ने भी PMLA कोर्ट की तरह ही उनकी याचिका को खारिज करते हुए उन्हें झारखंड विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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