Jharkhand: संताल में घुसपैठ पर 6 जिलों के DC की रिपोर्ट से HC असंतुष्ट, आदिवासियों की संख्या घटने का कारण पूछा

संताल परगना में बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर संताल परगना के 6 उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों (SP) ने जो रिपोर्ट दाखिल की है उससे वह संतुष्ट नहीं है। पुलिस अधिकारियों द्वारा जो हलफनामा अदालत में दाखिल किया गया है, उसमें यह तो बताया गया है कि संताल परगना में कोई घुसपैठ नहीं हो रही है, लेकिन हाई कोर्ट यह जानना चाह रहा है कि अगर घुसपैठ नहीं हो रही है तो फिर इन इलाकों में आदिवासियों की संख्या घट क्यों रही है। अब इन अधिकारियों को आदिवासियों की घटती संख्या का जवाब देना है। हाई कोर्ट में अब अगली सुनवाई 5 सितम्बर को होगी।

बता दें कि दानयाल दानिश द्वारा एक जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में दाखिल की गयी थी, जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने 22 अगस्त को  5 पन्नों के अपने आदेश में केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा जवाब देने के लिए समय मांगे जाने पर भी नाराजगी जताई है। जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के आदेश की विस्तृत कॉपी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है।

हाई कोर्ट ने संताल के जिला उपायुक्तों से यह भी जानना चाहा कि किस आधार पर वहां मतदाता पहचान बनाये जा रहे हैं। इसकी बिन्दुवार जानकारी उपायुक्तों से हाई कोर्ट ने मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को है।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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