झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा हेबियस कॉर्पस वापस लेने का झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है। दरअसल मामला मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली प्रवास के दौरान हेमंत सोरेन के गायब होने से जुड़ा हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने इस संबंध में हेबियस कॉर्पस दायर की थी। सोमवार को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से याचिका खारिज करने की मांग की गयी वहीं प्रार्थी की ओर से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया। न्यायाधीश जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने केबाद याचिका वापस लेने का निर्देश दिया।राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पक्ष रखा।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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