Employees Leave to Vote: विधानसभा चुनाव में कोई भी वर्ग किसी भी कारण से मतदान करने से वंचित न हो, इसके मद्देनजर कार्मिक विभाग ने संबंधित प्राधिकारों को निर्देश दिया है कि किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में कार्यरत व्यक्ति, जिसे मतदान करने का हकदार है, उसे मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाये, इसके लिए उसकी मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी। गौरतलब है कि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है।
विभाग ने कहा है कि जिस कर्मचारी को उस दिन छुट्टी नहीं मिली हो तो उसे किसी दूसरे दिन छुट्टी या एक दिन का वेतन देय होगा। ( Employees leave to vote) इन नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों से पांच सौ रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा। इसके अंतर्गत दुकान, प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं। जहां चुनाव होने वाले हैं और उस क्षेत्र के मतदाता बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें भी इस आदेश से मतदान करने के लिए अवकाश दिया जायेगा।हालांकि, यह धारा ऐसे निर्वाचक पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा उत्पन्न होगा.
न्यूज़ डेस्क/ समाचार प्लस, झारखंड- बिहार
ये भी पढ़ें : बदल गया BSNL, नये लोगो और स्लोगन के साथ लॉन्च की सात नयी सर्विस