Labelरांची: बरियातू स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध बिक्री मामले में आरोपित आईएएस छवि रंजन ने झारखंड हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका बुधवार को वापस ले ली। यह सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई।
सुनवाई के दौरान छवि रंजन की ओर से आग्रह किया गया कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
अभियोजन स्वीकृति का मुद्दा उठाते हुए दाखिल की थी याचिका
आईएएस छवि रंजन ने अपनी पिछली याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ ईडी कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त किया जाए।
उनका तर्क था कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन की स्वीकृति आवश्यक है।
उनका कहना था कि इस मामले में ईडी की ओर से ऐसी स्वीकृति नहीं ली गई, इसलिए ईडी कोर्ट द्वारा लिया गया संज्ञान आदेश रद्द होना चाहिए।
अब मामले को पूरी तरह निरस्त कराने की तैयारी
सुनवाई के दौरान उनके वकीलों की ओर से कहा गया कि जल्द ही इस पूरे मामले को निरस्त कराने के लिए नई याचिका दाखिल की जाएगी।
इसलिए फिलहाल दाखिल याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
ईडी की तरफ से दिया गया पक्ष
इस मामले में ईडी की ओर से अधिवक्ता ए.के. दास और सौरभ कुमार ने अदालत में अपना पक्ष रखा।
गौरतलब है कि बरियातू की सेना की जमीन के कागजातों में कथित हेराफेरी और अवैध बिक्री के आरोप में ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था।
फिलहाल वे सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर हैं।