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बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों पर सख्ती, रांची नगर निगम का विशेष अभियान शुरू

रांची में बिना अनुमति लगाए गए बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स पर नगर निगम की सख्त कार्रवाई। झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत 25 हजार तक जुर्माना

रांची। राजधानी रांची में बिना अनुमति लगाए जा रहे बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों और प्रतिष्ठानों द्वारा अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापनों को हटाने के लिए बाजार शाखा की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है।

यह अभियान झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 171 के उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। नगर निगम के प्रशासक के निर्देश पर निगम की टीम सार्वजनिक स्थानों, दीवारों और सड़कों के किनारे लगाए गए अवैध बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स को हटाने में जुटी हुई है। इसके साथ ही विज्ञापन लगाने में प्रयुक्त अधिष्ठापित संरचनाओं को भी जब्त किया जा रहा है।

नगर निगम ने बताया कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 600 के तहत बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वाले प्रत्येक संस्था या प्रतिष्ठान पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। शुक्रवार को चलाए गए अभियान के दौरान बाजार शाखा की टीम ने आठ अवैध विज्ञापनों को चिह्नित किया, जिन पर नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित किया गया।

इस कार्रवाई के तहत कचहरी रोड स्थित उन्नति प्रयोगशाला समेत कई स्वीपर दुकानों पर जुर्माना लगाया गया। इनमें जीवा स्वीपर, गोविंदा स्वीपर, रघुवीर स्वीपर, विशाल स्वीपर, अजय स्वीपर, दीपक स्वीपर और भोला स्वीपर शामिल हैं। वहीं डांगरा टोली चौक और पुरुलिया रोड स्थित ‘द ब्लैकबोर्ड’ पर भी बिना अनुमति फ्लैक्स लगाए जाने के कारण निगम ने कार्रवाई की।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नगर क्षेत्र में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाना कानूनन अपराध है। भविष्य में भी इस तरह के अवैध विज्ञापनों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा। निगम ने सभी संस्थानों और प्रतिष्ठानों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का बैनर, पोस्टर या फ्लैक्स लगाने से पहले नगर आयुक्त या संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी से लिखित अनुमति अवश्य प्राप्त करें, ताकि कार्रवाई और जुर्माने से बचा जा सके।

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