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JSSC-CGL विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश को छात्रों ने दी चुनौती

JSSC-CGL परीक्षा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। छात्रों ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जबकि JSSC ने मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। जानिए पूरा मामला।

JSSC-CGL परीक्षा को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच गया है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। परीक्षा से जुड़े कुछ अभ्यर्थियों के एक समूह ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

गौरतलब है कि इससे पहले 3 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया था। कोर्ट ने अपने आदेश में 10 छात्रों के परिणाम पर रोक लगाते हुए शेष सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट छात्रों का कहना है कि वे न्याय की अंतिम उम्मीद के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि शीर्ष अदालत से उन्हें निष्पक्ष और न्यायसंगत फैसला मिलेगा। हालांकि, फिलहाल यह याचिका अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं की गई है।

इधर, हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है।

अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां से इस पूरे विवाद पर अंतिम निर्णय आने की उम्मीद की जा रही है।

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