रांची: अरगोड़ा चौक स्थित एक लिकर बार पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसकी बार लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) रांची के ज्ञापांक संख्या 18430 (दिनांक 23.11.2025) की अनुशंसा के बाद की गई है।

क्यों हुई कार्रवाई? SSP की रिपोर्ट में क्या था?

मिली जानकारी के अनुसार, अरगोड़ा चौक का मार्ग अत्यधिक व्यस्त रहता है, और इसी रास्ते से विशिष्ट, अति विशिष्ट और माननीय व्यक्तियों का लगातार आवागमन होता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी माना जाता है।

SSP राँची ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि—

  • संबंधित लिकर बार के संचालक द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बुलाकर डांस करवाया जा रहा था

  • बार परिसर में बार-बार लड़ाई–झगड़े की घटनाएँ हो रही थीं

  • इस वजह से किसी भी समय विधि-व्यवस्था की समस्या या अप्रिय घटना होने से इंकार नहीं किया जा सकता था

इन्हीं कारणों से SSP ने बार की अनुज्ञप्ति (License) रद्द करने की सिफारिश की थी।

उत्पाद विभाग का फैसला: धारा 42 के तहत लाइसेंस निलंबित

SSP की अनुशंसा के आधार पर, उत्पाद अधिनियम की धारा-42 के तहत अरगोड़ा चौक स्थित इस लिकर बार की लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

प्रशासन का मानना है कि यह कार्रवाई इलाके में कानून-व्यवस्था बनाये रखने और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक थी।


क्या आगे होगा?

आगामी दिनों में उत्पाद विभाग द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद लाइसेंस रद्द करने या वापस बहाल करने को लेकर आगे का निर्णय लिया जा सकता है।