रांची: जिले में भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने 26 सितंबर को सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह आदेश KG से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों पर लागू होगा। आदेश रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की ओर से जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने रांची में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम की स्थिति और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूल या शिक्षण संस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जिम्मेदार माने जाएंगे।
शिक्षक गैर-शैक्षणिक कार्य करेंगे
सरकारी स्कूलों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को स्कूल बंद रहने के बावजूद ई-विद्यावाहिनी में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके बाद वे गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करेंगे।
वहीं, यदि किसी स्कूल में अनिवार्य परीक्षा निर्धारित है, तो उसके आयोजन को लेकर स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा।
जिला प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधन से मौसम की स्थिति को देखते हुए आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।