कांग्रेस को मिला सुप्रीम कोर्ट का सहारा! 1700 करोड़ के नोटिस पर चुनाव तक कार्रवाई नहीं

Congress gets support from Supreme Court! No action on income tax notice till elections

आयकर विभाग एक बाद एक कांग्रेस को झटके दिये जा रहा रहा है। कांग्रेस इन झटकों से किंकर्तव्यविमूढ़ हो गयी है। इन झटकों के बीच कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दिला दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि जब तक लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, पार्टी पर वह कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

बता दें कि इनकम टैक्स विभाग पुराने मामलों में वसूली के लिए कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है। यह नोटिस पाकर कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गयी और फौरान सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। कोर्ट का निर्देश मिलने के बाद इनकम टैक्स ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस को राहत देने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना के कोर्ट में इनकम टैक्स विभाग की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने इनकम टैक्स की तरफ से कोर्ट को बताया कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया तक कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तुषार मेहता ने कहा कि चुनाव में किसी पार्टी के लिए इनकम टैक्स विभाग दिक्कत खड़ी नहीं करना चाहता। इस मामले की सुनवाई अब जून के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट करेगा।

इनकम टैक्स ने नोटिस में क्या कहा?

इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किये। इनकम टैक्स का आरोप है कि 20000 रुपए तक ही कोई राजनीतिक दल कैश ले सकता है, लेकिन कांग्रेस ने लाखों रुपए कैश में लिए। इसी वजह से वसूली का नोटिस कानून के तहत बना है। बता दें कि कांग्रेस को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। । इनकम टैक्स ने पिछले दिनों ही कांग्रेस के खातों से 134 करोड़ की रकम वसूल ली थी। इसी पर कांग्रेस ने आरोप लगाये कि इनकम टैक्स ने उसके खातों को सीज कर दिया है। लेकिन इनकम टैक्स का कहना है कि खाते सीज नहीं हैं और कांग्रेस पर देनदारी के बराबर रकम इनमें रखकर बाकी रकम खर्च करने पर कोई रोक नहीं है।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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