जेपीएससी सिविल सेवा घोटाले के 10 आरोपितों की जमानत याचिका सीबीआई कोर्ट से खारिज

सीबीआई कोर्ट ने जेपीएससी सिविल सेवा घोटाले के 10 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। घोटाले का यह मामला प्रथम जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ा हुआ है। सभी आरोपितों को झटका देते हुए सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज की है।

जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा से जुड़े घोटाले के मुख्य आरोपियों हरिबंश पंडित, योगेंद्र प्रसाद, प्रवीण रोहित कुजूर एवं बिजय कुमार सहित अन्य को अग्रिम जमानत नहीं मिली है। वहीं अजय सिंह बड़ाईक की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत अपना सुरक्षित आदेश 28 फरवरी को सुनाएगी। जबकि सीमा सिंह एवं मोहन लाल मरांडी की याचिका पर मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। बता दें कि मामले में अब तक 32 आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इसमें से 10 आरोपितों की याचिका खारिज हो चुकी है। बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों सहित 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ समन जारी किया था।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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