लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाई कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई से राहत दी है। दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार पर टिप्पणी के खिलाफ सिमडेगा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इस प्राथमिकी को बाबूलाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई और उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।
बाबूलाल मरांडी पर यह प्राथमिकी एक निजी यूट्यूब चैनल पर अपलोड पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ दिये गये उनके साक्षात्कार के आधार पर दर्ज करायी गयी थी। झामुमो के कार्यकर्ताओं ने छह थाना सिमडेगा, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, मधुपुर, साहिबगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले को लेकर 25 अगस्त 2023 को सिमडेगा थाना में कांड संख्या 104/ 2023 दर्ज की गई थी। सोमवार को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई सिमडेगा में दर्ज प्राथमिकी पर हुई थी।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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