हेमंत सरकार नहीं कर पायेगी अवैध इमारतों को नियमित! सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश!

जब से हेमंत सोरेन दोबारा झारखंड की सत्ता में आये हैं, एक के बाद एक झटका लगा है। राज्य की रॉयल्टी बकाये को लेकर केन्द्र सरकार के जवाब के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि अवैध भवन निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता है। चाहे वह भवन कितनी भी पुराना क्यों ना हो। बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी पिछली कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया था कि राज्य उन इमारतों को नियमत किया जायेगा, जिन्हें अब तक नियमित नहीं किया गया है। जाहिर है कि सरकार के इस कदम से उसे बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता।

शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय निकाय द्वारा पास नक्शे से हटकर हुए निर्माण और बिना नक्शा स्वीकृति के हुए निर्माण को नियमित करके ऐसा करने वालों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। निर्माण के लिए नियमों का पालन किया जाना जरूरी है। अगर अदालत में ऐसे मामले आते हैं, तो अवैध निर्माण के प्रति नरमी गलत होगी।

उल्लेखनीय है कि रांची शहर में लाखों घर ऐसे हैं, जिनका निर्माण बिना नक्शा स्वीकृत कराये किया गया है। करीब आठ साल पहले रघुवर सरकार ने भी ऐसे घरों को नियमित करने के लिए कदम बढ़ाये थे।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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