Jharkhand: PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप कोर्ट से दोषी करार, सुनायी दो साल सश्रम कारावास की सजा

प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी करार करते हुए 2 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिनेश गोप पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि ATS ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान छह गवाहों और कई साक्ष्य प्रस्तुत किए। जिनके आधार पर कोर्ट ने दिनेश गोप को दोषी करार दिया गया। बता दें कि आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) ने 2023 में कांड संख्या 02/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। दिनेश गोप पर हत्या, अपहरण, फिरौती और लेवी समेत 100 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

यह भी पढ़ें: Jharkhand: सिविल कोर्ट के अधिवक्ता पर जानलेवा हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *