न परीक्षा परिणाम रोका जायेगा, न काउंसलिंग रोकी जायेगी
राष्ट्रीय प्रवेश-सह पात्रता परीक्षा (NEET) 2024 की कथित धांधली पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए न तो परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगायी है और नही काउंसलिंग रोकी जायेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना की गड़बड़ियां हुई है। इसलिए कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से पूरे मामले पर जवाब मांगा है, अब एजेंसी के जवाब पर निर्भर होगा कि इस परीक्षा और देशभर में चल रहे छात्रों के आन्दोलन की परिणति क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन अब भी जारी है। बता दें कि डॉ विवेक पाण्डेय और शिवांगी मिश्रा सहित कई छात्रों की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने सुनवाई के बाद NTA को नोटिस जारी कर परीक्षा में पारदर्शिता क्यों नहीं बरती गयी, इसका जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी।
याचिका में एनटीए के खिलाफ क्या-क्या आरोप लगाये गये है
- NEET-UG, 2024 में गड़बड़ी की गई।
- पेपर लीक के कई मामलों के बारे में पता चला है।
- कथित पेपर लीक संविधान के तहत अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन है।
- कुछ उम्मीदवारों को अनुचित लाभ दिया गया।
ग्रेस मार्क्स पर शिक्षा विभाग ने दी थी सफाई
बता दें कि पिछले शनिवार को प्रेस वार्ता में शिक्षा सचिव ने ग्रेस मार्क्स पर उठे सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि 1563 उम्मीदवारों को ही नीट में ग्रेस मार्क्स मिले। इनमें से 790 उम्मीदवार ग्रेस मार्क्स से क्वालिफाई हुए हैं। बाकी सभी के मार्क्स या तो निगेटिव में ही रहे या वो पास नहीं हो सके। ग्रेस मार्क्स अलग-अलग होता है। आंसरिंग एफिशिएंसी वगैरह के आधार पर। एक सेंटर से 6 टॉपर को लेकर तो सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। इस पर शिक्षा सचिव ने कहा, उस सेंटर का एवरेज मार्क्स 235 था। यानी वहां इतने कैपेबल छात्र थे, जो हाई स्कोर कर सकते थे, इसीलिए बिना ग्रेस मार्क्स भी उनका एवरेज मार्क्स ज्यादा था। लेकिन जिन सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है, उनपर एक्शन लेने की बात शिक्षा सचिव ने कही।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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