सुप्रीम कोर्ट ने की चर्चित रेबिका पहाड़िन हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

image source: social media

Rebika Pahadin Murder Case: झारखंड के चर्चित रेबिका पहाड़िन (Rebika Pahadin) हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चन्द्र की बेंच ने हत्या के आरोपी मुस्तकीम अंसारी को जमानत देने से इंकार कर दिया। इससे पहले, ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी मुस्तकीम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

क्या था मामला

मुस्तकीम पर झारखंड के साहिबगंज में आदिवासी युवती रेबिका पहाड़िन (Rebika Pahadin) की जघन्य हत्या का आरोप है. जिसने रेबिका (Rebika Pahadin) से शादी कर कुछ ही दिनों बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। उसने क्रूरता से उसके शव को 50 से ज्यादा टुकड़े कर डाला था। रेबिका पहाड़िन का कटा हुआ सिर हत्या के 14 दिनों बाद एक तालाब के निकट से बरामद हुआ था। बोरियो स्थित तालाब में मछली मारने गए मछुआरों ने महिला का सिर होने की जानकारी पुलिस को दी थी।वारदात सामने आते ही पुलिस ने दिलदार अंसारी, उसके पिता मो. मुस्तकिम अंसारी, मां मरियम खातून, पहली पत्नी गुलेरा अंसारी, भाई अमीर अंसारी, महताब अंसारी, बहन सरेजा खातून सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

 न्यूज़ डेस्क/ समाचार प्लस, झारखंड- बिहार 

ये भी पढ़ें : गणतंत्र दिवस : नयी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिखेगी झारखंड की झांकी, रतन टाटा की जीवन यात्रा की झलक होगी ख़ास