सुप्रीम कोर्ट नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका कर करेगा सुनवाई

Supreme Court will hear the petition filed against the appointment of election commissioners

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायक याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। केंद्र सरकार द्वारा नए कानून चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 2023 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न होने देने के लिए याचिका दायर की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस सम्बंध में दायर याचिका पर सुनवाई की सहमति देते हुए 15 मार्च को सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दी है। बता दें कि निर्वाचन आयोग में रिक्त पड़े चुनाव आयुक्त दो पदों को भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक होने वाली है।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार नए कानून चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 2023 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न होने दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने की बात कही है।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

यह भी पढ़ें:Bihar: स्वास्थ्य विभाग ने पहले निकाली 4500 वैकेंसी, फिर कर दी रद्द, विरोध के कारण लिया फैसला

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *