RIMS Appointments lab technicians: झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की RIMS में लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियां, नए सिरे से भर्ती करने का दिया निर्देश

RIMS Appointments lab technicians

RIMS Appointments lab technicians: रांची स्थित राजेंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) में हुए लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते  हुए 28  नियुक्तियां रद्द कर दी है.  रिम्स ने साल 2019 में इसकी नियुक्ति निकाली थी, जिसमें जो अहर्ताएं रखी गई वह अवैध थी. इसे लेकर भुवन कुमार ने याचिका दाखिल की थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि आयोग ने लिखित परीक्षा और अनुभव के अलावा दक्षता को भी आधार बनाकर नंबर जोड़े गए जो गलत है.

नियुक्ति का परिणाम अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया गया, जिसमें 28 लैब टेक्नीशियन नियुक्त हुए और वह फिलहाल कार्यरत हैं. याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनते हुए साल 2022 के जून महीने में हाईकोर्ट के न्यायधीश एस एन पाठक ने फैसला सुरक्षित रखा था. अपने फैसले में अदालत ने यह आदेश दिया है कि नए सिरे से लिखित परीक्षा और अनुभव के आधार पर नियुक्ति करें. अधिवक्ता समीर सौरव ने इस मामले में भुवन कुमार की ओर से बहस की.

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