साहिबगंज जिले में हुए 1200 करोड़ से अधिक के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है। सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने 8 फरवरी को हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बता दें कि पंकज मिश्रा को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 19 जुलाई, 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में ही है। निचली अदालत ने भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उसके बाद पंकज मिश्रा की जमानत के लिए हाई कोर्ट गये थे।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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