आय से अधिक सम्पत्ति मामले में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर बीरेन्द्र राम को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। इसी मामले में जेल में बंद बीरेन्द्र राम के पिता और पत्नी को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने पूर्व में बीरेंद्र राम, उनके पिता गेंदा राम व पत्नी राजकुमारी देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। तीनों की जमानत याचिका पर 22 मार्च की सुनवाई हुई थी। जिस पर शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने तीनों आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है। बता दें बीरेन्द्र राम फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की न्यायिक हिरासत में हैं। जबकि उनके पिता गेंदा राम और उनकी पत्नी राजकुमारी देवी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दोनों की अग्रिम जमानत याचिका रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।
आय से अधिक संपत्ति मामले में 24 ठिकानों पर छापेमारी के बाद इंजीनियर बीरेंद्र राम को 22 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। छापेमारी में ईडी ने लगभग डेढ़ करोड़ के जेवरात सहित देश के कई शहरों में करोड़ों के निवेश का खुलासा किया था।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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