झारखंड हाई कोर्ट ने रांची डीसी से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए न सिर्फ राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, बल्कि सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला जमीन हस्तांतरण से जुड़ा हुआ है। रांची उपायुक्त ने 6 नवम्बर 2020 को एक जमीन को गैर हस्तांतरित श्रेणी में रखते हुए उसके निबंधन पर रोक लगायी थी। इसके खिलाफ प्रबुद्धनगर सहकारी गृह निर्माण समिति ने हाई कोर्ट में याचिका देकर इस निर्णय को चुनौती दी थी। जिस पर हाई कोर्ट की एकल पीठ का फैसला समिति के पक्ष में आया था। हाई कोर्ट की एकल पीठ के विरुद्ध हाई कोर्ट में एक एलपीए दाखिल किया था, जिसको हाई कोर्ट ने न सिर्फ खारिज किया, बल्कि उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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