Jharkhand: ‘भूमाफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई पर दें पूरी रिपोर्ट’, राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

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Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य की राजधानी रांची में भू-माफियाओं के खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में सरकार से जानकारी मांगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति नवनीत कुमार ने राज्य को निर्दोष लोगों से जबरन जमीन हड़पने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण देने का निर्देश दिए हैं।

273 भू-माफियाओं की पहचान की गई- आशुतोष आनंद
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एमवाई इकबाल के घर की चारदीवारी को तोड़ने के बाद जनहित याचिका दायर की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि बदमाशों ने 25 जून 2023 को स्वर्गीय जस्टिस इकबाल की चहारदीवारी तोड़ दी थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने कहा कि 2021 और 2023 के बीच 273 भू-माफियाओं की पहचान की गई, जिनमें 214 लोगों के खिलाफ जांच पूरी हुई और आरोप पत्र दाखिल किए गए।

पुलिस ने मामले में 50 लोगों को भेजे नोटिस दिए- आशुतोष आनंद
आशुतोष आनंद ने अदालत को बताया कि पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस जारी किए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे जमीन हड़पने में शामिल थे। अदालत ने राज्य को जमानत पर बाहर चिन्हित भू-माफियाओं की संख्या और उनके खिलाफ लंबित मुकदमों की स्थिति के बारे में विशेष जानकारी देने का निर्देश दिया। सरकारी वकील ने उल्लेख किया कि 27 लोग निगरानी में हैं और 28 नाम ‘गुंडा रजिस्टर’ में सूचीबद्ध हैं। पीठ ने सरकार को भूमि कब्जे से संबंधित लंबित मामलों पर नवीनतम आंकड़ों वाला एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया, जिसकी अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।

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