झारखंड में महिला पुलिसकर्मियों को नौकरी के दौरान 730 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इस सम्बंद में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु की संतान वाली महिला पुलिसकर्मी को उनकी समस्त सेवा अवधि के दौरान केवल दो संतान तक, उनकी परीक्षा, बीमारी की हालत में पालन पोषण या देखभाल करने के लिए 730 दिनों का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जायेगा। आदेश के अनुसार, निःशक्त बच्चों के मामलों में उम्र सीमा लागू नहीं होगी। बता दें कि इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिशु देखभाल अवकाश अर्जित अवकाश के समान माना जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कर चुके हैं राज्य सरकार की महिला कर्मियों के लिए ऐलान
बता दें कि पिछले दिनों, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया था। बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड सरकार तीन महीने के अंदर महिलाओं के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश की सुविधा की शुरुआत करेगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पिछले बजट सत्र में सदन में महिलाओं को यह आश्वासन दिया कि सरकार महिलाओं को सवैतनिक अवकाश प्रदान कराने जा रही है।
बता दें कि कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद ने सदन में यह सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार और देश के कई राज्यों में शिशुओं की देखभाल के लिए महिलाओं को सवैतनिक अवकाश मिलता है, तो झारखंड में यह सुविधा क्यों नहीं है। इस पर मंत्री ने कहा कि यह प्रस्ताव वित्त विभाग के पास विचाराधीन है और सरकार प्रयासरत है कि तीन महीने में महिलाओं के लिए यह सुविधा प्रदान कर दी जाये।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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