चम्पाई कैबिनेट में 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर

*★ Revamped Distribution System Scheme (RDSS) योजनान्तर्गत प्राक्कलित राशि रु० 4120.29 करोड़ में वर्तमान अनुसूचित दर (SOR FY 2023-24) के फलस्वरूप पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि की रु० 5053.19 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं बढ़े हुए Counterpart Funding की अतिरिक्त राशि रु० 932.90 करोड़ को झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ राज्य स्तरीय संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति के छोटे संवर्ग के मामले में आरक्षण का निर्धारण एवं उसके विनियमन की प्रक्रिया के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।*

*★ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची को कृषि विज्ञान केन्द्र, सुजानी, देवघर की कुल भूमि 43.87 एकड़ निःशुल्क हस्तांरित करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड राज्य अभिलेखागार (State Archives) संवर्ग के समूह ‘ग’ (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2019 तथा ‘झारखण्ड राज्य अभिलेखागार (State Archives) संवर्ग के समूह ‘ग’ (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में IT Cell हेतु Project Manager, Software Programmer, Assistant Programmer, IT Assistant एवं Help Desk Manager के 01-01 कुल 05 (पाँच) संविदा आधारित पदों के अस्थायी तौर पर 02 (दो) वर्ष के लिए सृजन की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड उच्च न्यायालय के स्थापना हेतु गैर-संवर्गीय (Ex-cadre) सहायकों के 25 (पच्चीस) अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।*

*★ Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) योजना अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के कृषकों के लिए Component No-03 में दिये जाने वाले 40 से 50 प्रतिशत अनुदान को बढ़ा कर 80 प्रतिशत अनुदान किये जाने हेतु स्वीकृति दी गई।*

*★ सरायकेला-खरसाँवा जिलान्तर्गत खरकई बराज के दाँयी तरफ के कमांड क्षेत्र के दक्षिणी भू-भाग में राजनगर प्रखण्ड अवस्थित ऊँचे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त भीमखंडा माईक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रु० 76.6554 करोड़ (रुपये छिहत्तर करोड़ पैसठ लाख चौवन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को प्रदान की जा रही चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के सरलीकरण की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 में संशोधन के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।*

*★ वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*

*★ Jharkhand Economic Survey 2023-24 को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*

*★ वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*

*★ गोड्डा जिलान्तर्गत सोनेपुर वीयर योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित पुनरूद्धार कार्य हेतु रूपये 4574.418 लाख (रूपये पैंतालीस करोड़ चौहत्तर लाख इकतालीस हजार आठ सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड कारखाना नियमावली, 1950 के नियम 5 के उप नियम (2) में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।*

*★ W.P.(S) No. 721/2018 राकेश कुमार दूबे एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-15.05.2023 के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या-04/2023 एवं 05/2023 सहपठित आवश्यक सूचना-02 “झारखण्ड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023” के अन्तर्गत खान एवं भूतत्व विभाग, खान निदेशालय के अधीन खान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में वादीगण को एकबारीय व्यवस्था के तहत् आयु सीमा में छूट प्रदान करने के निमित्त “झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली” के संबंधित प्रावधान को क्षांत/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ प्रमोद राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-85/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कुंदा, चतरा के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-18458 (HRMS), दिनांक-09.12.2022 द्वारा अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखने संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।*

*★ विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन एवं प्रचार-प्रसार के लिए भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद (ICCR) एवं झारखण्ड सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) की स्वीकृति दी गई।*

*★ Jharkhand Food and Feed Processing Industry Policy-2024 की स्वीकृति दी गई।*

*★ केन्द्र प्रायोजित डी०आर०डी०ए० प्रशासन योजना के बंद होने तथा पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 77 (ख) के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी०आर०डी०ए०) का जिला परिषद (पंचायती राज विभाग) में विलय तथा ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं के लिए सभी जिलों में जिला ग्रामीण विकास शाखा के गठन की स्वीकृति दी गई।*

*★ केन्द्र प्रायोजित Umbrella ICDS के अन्तर्गत आँगनबाड़ी सेवाएँ योजना अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 03-06 वर्ष तक के बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्म ताजा पोषाहार (Hot Cook Meal) के अवयव स्वरूप उपलब्ध कराये जाने वाले अण्डा (Hen Egg) के क्रय प्रक्रिया में संशोधन संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड उच्च न्यायालय की स्थापना में अनुवादक (Translator) के 20 (बीस) नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।*

*★ सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में ई-ऑफिस (e-office) के माध्यम से सरकारी कार्यों के निष्पादन के निमित्त सचिवालय अनुदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।*

*★ राज्य के स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों में PPP Mode पर 10 Bed ICU Ward तथा Tele ICU Enabled Critical Care Units set up स्थापित करने के लिए eGovernments Foundation, Koramangala, Bengaluru, Karnataka से MOU करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य के अधिसूचित 13 जिले के 2350 प्राथमिक विद्यालयों/प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों (प्रत्येक विद्यालय में एक) में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के संवर्गीकरण हेतु जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा प्रेरकों के चयन, मानदेय आदि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।*

*★ संकल्प संख्या-8598 दिनांक 29.09.2015 के द्वारा विभिन्न विभागों में उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर 03 वर्षों के लिए नियोजित किये जाने एवं तत्पश्चात् 02 वर्षों के लिए अवधि विस्तारित किये जाने तथा विभागीय संकल्प संख्या-2750, दिनांक-28.04.2022 एवं विभागीय संकल्प (शुद्धि पत्र) संख्या-2963, दिनांक-09.05.2022 में निहित प्रावधान के आलोक में 02 अतिरिक्त वर्षों (भूतलक्षी प्रभाव सहित) के अवधि विस्तार के पश्चात् 02 अतिरिक्त वर्षों (3+2+2=7 वर्ष के अतिरिक्त) के लिए संविदा अवधि (भूतलक्षी प्रभाव सहित) विस्तारित करने का प्रावधान करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड राज्य द्वारा संचालित दाल वितरण योजना का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना करने तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) से आच्छादित सभी परिवारों के लिए प्रति परिवार 01 (एक) किलोग्राम चना दाल मुफ्त में वितरण करने एवं इसके फलस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में रूपये 3,30,00,000/- (रूपये तीन करोड़ तीस लाख) मात्र एवं आगामी वित्तीय वर्षों में रूपये 7,92,00,000/- (रूपये सात करोड़ बानबे लाख) मात्र प्रतिवर्ष राजकोष पर पड़ने वाला अतिरिक्त भार की स्वीकृति दी गई।*

*★ “धान अधिप्राप्ति योजना” अन्तर्गत विभिन्न हितधारकों (राईस मिलरों/अधिप्राप्ति केन्द्रों / परिवहन अभिकर्ताओं आदि) के लंबित भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में रूपये 1,32,00,00,000 (एक अरब बत्तीस करोड़ रूपये) की स्वीकृति दी गई*

*★ झारखंड राज्य द्वारा संचालित नमक वितरण योजना का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना करने तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित सभी परिवारों के लिए प्रति परिवार 01 (एक) किलोग्राम फ्री फ्लो रिफाईन्ड आयोडीनयुक्त नमक मुफ्त वितरण करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत माह अप्रैल 2024 से वितरण होने वाले खाद्यान्न के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को देय डीलर कमीशन की दर रूपये 100/- प्रति क्विंटल से बढ़ाकर रूपये 150/- (एक सौ पचास रूपये) प्रति क्विंटल करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ भारत सरकार द्वारा कोरोना काल में संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत खाद्यान्न के हथालन-परिवहन एवं डीलर कमीशन मद में आवश्यक राशि अप्राप्त रहने के कारण जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का डीलर कमीशन तथा खाद्यान्न के परिवहन अभिकर्ता को हथालन-परिवहन राशि के बकाये रूपये 227.66 करोड़ (रूपये दो अरब सताईस करोड़ छियासठ लाख मात्र) का भुगतान राज्य निधि से करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ राँची जिलान्तर्गत “खेलगाँव से नामकोम आर०ओ०बी० पथ के कि०मी० ०.०० से कि०मी० 2.072 तक तथा कि०मी० 5.850 से कि०मी० 6.275 तक (लंबाई-2.697 कि०मी०) को नगर विकास एवं आवास विभाग (राँची नगर निगम) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए कि०मी० ०.०० से कि०मी० 6.275 (कुल लम्बाई-6275 कि0मी0) के 4 लेन /2 लेन पेव्ड सोल्डर में निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग, पुलों के निर्माण एवं R&R सहित)” हेतु रु० 158,63,36,400/- (एक सौ अंठावन करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार चार सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ जामताड़ा अन्तर्गत “निर्मल महतो चौक (मिहिजाम) से जामताड़ा भाया सतसाल पथ (कुल लम्बाई-15.736 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, R&R, युटिलिटी शिफ्टींग एवं वनरोपण सहित)” हेतु रू 55,61,05,000/- (पचपन करोड़ एकसठ लाख पाँच हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ लोकवित्त (राज्य) प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Special Assistance to States for Capital Investment for 2023-24 के Part-VI- Construction of Unity Malls से संबंधित योजना एवं सन्निहित राशि के व्यय की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड वेतन भुगतान नियमावली, 1937 के नियम 18 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।*

*★ कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रू० 55,64,05,000/- (पचपन करोड़ चौसठ लाख पाँच हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग-1 से 8 में नामांकित एवं अध्ययनरत् सभी कोटि के छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराये जा रहे निःशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।*

*★ पथ प्रमण्डल, सरायकेला-खरसावाँ अन्तर्गत Strengthening and Widening of Hata- Chaibasa Main Road Govindpur, Ganjighat, Aditypur-Kandra Main Road upto Gamharia Thana turn including Bridge over Kharkal River and Bypass of Dugdha Village, Gengeruli, Kusumbani Village till Sidadih-Judi (Total Length-27.155 km) हेतु रू0 84,97,89,400/- (चौरासी करोड़ सनतानबे लाख नवासी हजार चार सौ रू०) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

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