झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ पर केन्द्र सरकार से एक बार फिर सवाल किया है। हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार से पूछा कि घुसपैठ के खिलाफ वह क्या कार्रवाई कर सकता है। दरअसल, हाई कोर्ट में दायर डेनियल दानिश की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज आदि जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है जिससे इन क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदल रही है। इसका सीधा असर यहां की भोले-भाले आदिवासी समुदाय पर पड़ रहा है। इसी को लेकर प्रार्थी ने गृह मंत्रालय से मांग की कि कैसे ये बाहरी हमारे देश की सीमा में घुस कर वहां की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं।
इसी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें केन्द्र सरकार के अधिवक्ता भी उपस्थित हुए। केन्द्र सरकार के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव से कोर्ट ने पूछा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीसीए के तहत इस समस्या के लिए क्या कर रही है। अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से सवाल किया कि क्या वह संताल परगना के पांच जिलों में सीधा एक्शन ले सकती है या नहीं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने केन्द्र सरकार पर इस मुद्दे पर शपथ-पत्र दाखिल करने का निर्देश भी दिया।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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