झारखंड हाई कोर्ट ने कांके के पूर्व विधायक समरी लाल द्वारा हाई कोर्ट में दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी गयी है। कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पूर्व विधायक की जाति को लेकर जो मामला कोर्ट में चल रहा था, वह खत्म कर दिया गया है, इसलिए ऐसे में इस याचिका की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचन्द्र राव की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए और राज्य का पक्ष देखते हुए समरीलाल की अवमानना याचिका को ड्रॉप कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने दलीलें दीं। बता दें कि समरी लाल ने कास्ट स्क्रूटनी कमेटी की ओर से जारी पत्र को अपनी अवमानना मानते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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