JMM नेता अंतु तिर्की के WhatsApp Chat से मिले ट्रान्सफर पोस्टिंग के प्रमाण, ED ने किया दावा

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ईडी ने दावा किया है कि झामुमो नेता अंतु तिर्की बड़े राजनेताओं और उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर राजस्व विभाग से जुड़े अफसरों का तबादला करवाता था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में ईडी ने पीएमएलए कोर्ट को बताया है कि अंतु तिर्की ने पूछताछ में ट्रांसफर-पोस्टिंग में संलिप्तता व कमीशन वसूलने की बात भी कबूल की है।

ईडी ने कोर्ट को एक चैट भी सौंपा है, जिसमें एक बड़े झामुमो नेता से बातचीत है। उस चैट के अनुसार, अंतु ने खूंटी डीसीएलआर के पद पर कार्यरत जेपीएससी प्रथम बैच के जितेंद्र मुंडा का तबादला डीएसएलओ रांची के तौर पर करने का मैसेज भेजा था। इस मैसेज में अंतु ने बड़े नेता को लिखा है कि फाइल सीएम हाउस भेज दी गई है। इसी चैट में उसने डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन अफसर रांची के तौर पर पोस्टिंग की बात लिखी है।

कई भुईंहरी जमीन पर कर्ब्जा

ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया है कि झामुमो नेता अंतु तिर्की ने अवैध तरीके से बड़गाईं अंचल के अधीन कई भुईंहरी जमीन अवैध तरीके से कब्जाई है। सादे पट्टे पर उसके और उसके परिजनों के नाम हैं। अंतु कई बार फर्जी केस करवाकर विवाद उत्पन्न करवाता था और सुलझाने के नाम पर पैसों की वसूली करता था। कई प्लॉट में काम के बदले उसने कमीशन भी वसूले।

ईडी ने बताया है कि जांच के क्रम में अफसर अली, सद्दाम, प्रिय रंजन सहाय, विपिन सिंह, अंतु तिर्की द्वारा सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर कम दाम में भूखंड खरीदे। इसके बाद सीएनटी या नन सेलेबल जमीन की प्रकृति में बदलाव कराकर उसे अवैध तरीके से बेच दिया। ईडी ने यह भी बताया कि आरोपियों द्वारा बड़ा रैकेट चलाया जा रहा था, जिसमें सरकारी अधिकारियों की भी बड़ी संख्या में संलिप्तता थी। ईडी ने बताया कि 30 मार्च को इस केस में पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। अब इस मामले में आरोपियों से संबंध रखने वाले अन्य संदिग्धों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। जांच के क्रम में आरोपियों ने कई खुलासे किए हैं, जिनका कागजी साक्ष्यों से मिलान किया जा रहा है। कई फर्जीवाड़े की बात कबूली है।

राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की अदालत ने सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। इसमें ईडी को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई छह मई को होगी। मालूम हो कि हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी पर सुनवाई पूरी करने के बाद भी झारखंड हाईकोर्ट की ओर से फैसला नहीं सुनाए जाने पर शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट सुनवाई पूरी करने के बाद 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखे हुए है। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके खिलाफ हेमंत सोरेने ने हाईकोर्ट में याचिका देकर अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया है।

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