कोडरमा (झारखंड): दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को सख्त सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत का सख्त फैसला
- आरोपी रंजन रजक उर्फ धोनी रजक (20 वर्ष) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी पाया गया
- कोर्ट ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई
- साथ ही ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया
जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
क्या था मामला?
- यह मामला वर्ष 2023 का है
- जयनगर थाना में कांड संख्या 142/2023 दर्ज किया गया था
- पीड़िता ने आरोप लगाया कि:
- आरोपी ने उसका वीडियो बना लिया
- वीडियो वायरल करने की धमकी देकर डराया-धमकाया
- इसके बाद उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया
- किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी
सुनवाई के दौरान
- लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कड़ी सजा की मांग की
- बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं संदीप कुमार यादव और राजेश कुमार यादव ने अपनी दलीलें पेश कीं
सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
निष्कर्ष
कोडरमा की अदालत का यह फैसला दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश देता है कि ऐसे मामलों में कानून कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।