देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह फैसला CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनाया। कोर्ट ने न सिर्फ नियमों की मंशा पर सवाल उठाए, बल्कि इसके सामाजिक प्रभावों को लेकर भी गंभीर चिंता जाहिर की।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने खड़ा किया बड़ा सवाल
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा,
“हमने वर्षों में जातिविहीन समाज की दिशा में कितनी प्रगति की है। क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं?”
कोर्ट की यह टिप्पणी सीधे तौर पर उन प्रावधानों पर थी, जिनमें SC/ST छात्रों के लिए अलग हॉस्टल व्यवस्था और नई श्रेणीबद्ध प्रणाली (3C, 3E) का उल्लेख किया गया है।
🏛️ SC/ST छात्रों के लिए अलग हॉस्टल पर कोर्ट की आपत्ति
CJI ने केंद्र सरकार से साफ शब्दों में कहा कि SC/ST छात्रों के लिए अलग हॉस्टल बनाने की सोच सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे सकती है।
कोर्ट ने कहा—
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आरक्षित वर्गों में भी आज कई लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं
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कुछ समुदाय पहले से ही बेहतर संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं
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ऐसी व्यवस्था समानता के बजाय विभाजन को जन्म दे सकती है
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य स्वतंत्र, समान और समावेशी माहौल बनाना होना चाहिए, न कि छात्रों को वर्गों में बांटना।
⚠️ नियमों की परिभाषा “अस्पष्ट”, दुरुपयोग की आशंका
कोर्ट ने UGC के नए नियमों को लेकर कहा कि—
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नियमों की भाषा पूरी तरह स्पष्ट नहीं है
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परिभाषाएं अस्पष्ट होने से दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है
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विशेषज्ञों की राय लेकर संशोधन की जरूरत है
पीठ ने यह भी कहा कि जब तक 3E प्रणाली पहले से लागू है, तब 3C प्रणाली की प्रासंगिकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
🎓 विश्वविद्यालयों में समान माहौल की जरूरत
सुप्रीम कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि—
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शिक्षा संस्थान सामाजिक सुधार का केंद्र होते हैं
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यहां समान अवसर और स्वतंत्र वातावरण अनिवार्य है
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किसी भी नीति से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि छात्र भेदभाव महसूस न करें
कोर्ट ने कहा कि शिक्षा नीति बनाते समय सामाजिक संतुलन और संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखना जरूरी है।
📌 क्या है 3C और 3E प्रणाली?
हालांकि UGC की ओर से इन प्रणालियों को लेकर अभी स्पष्ट व्याख्या नहीं दी गई है, लेकिन कोर्ट का मानना है कि—
इसी वजह से कोर्ट ने केंद्र और UGC से इस पर दोबारा विचार करने को कहा है।
🛑 अगला आदेश आने तक स्टे रहेगा लागू
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल UGC के नए नियमों पर अगला आदेश आने तक रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि—
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विश्वविद्यालयों में नई व्यवस्था लागू नहीं होगी
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केंद्र सरकार को कोर्ट की आपत्तियों पर जवाब देना होगा
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विशेषज्ञों की राय और संभावित संशोधन पर विचार किया जाएगा
यह फैसला लाखों छात्रों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
🔍 क्यों है यह फैसला अहम?
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उच्च शिक्षा नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त निगरानी
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सामाजिक समानता बनाम प्रशासनिक सुधार की बहस
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भविष्य की शिक्षा नीतियों की दिशा तय करेगा यह मामला