Jharkhand: बहुचर्चित तारा शाहदेव प्रकरण के दोषी कौसल रानी, मुश्ताक अहमद को बेल, रंजीत को राहत नहीं

Bail to Kausal Rani, Mushtaq Ahmed accused in Tara Shahdev case

झारखंड के चर्चित लव जेहाद, धर्मांतरण और यौन शोषण मामले में पूर्व नेशनल शूटर तारा शाहदेव के गुनहगारों में से एक रंजीत कोहली की मां कौसल रानी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गयी है। कौसल रानी के साथ इस केस के एक अन्य दोषी ठहराये गये झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। लेकिन प्रकरण के दोषी और मुख्य कर्ताधर्ता रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सभी आरोपियों को सीबीआई कोर्ट से दोषी ठहराने के बाद सजा सुनाई गयी थी, जिसके विरुद्ध सभी आरोपियों ने हाई कोर्ट में सजा को चुनौती दी थी।

बता दें कि इस चर्चित प्रकरण में 8 अक्टूबर, 2023 को सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी। उत्पीड़न और धर्मांतरण के आठ वर्ष पुराने प्रकरण में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जबकि उसकी मां कौसल रानी को 10 साल की सजा और झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद को 15 साल के कारावास की सजा सुनाई गयी थी। इसके अलावा इन दोनों दोषियों को 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गयी थी।

बता दें कि सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की पीठ में सीबीआई की ओर से 26 गवाहों का बयान कलमबद्ध कराया गया था। आरोप था कि विवाह के बाद से ही तारा शाहदेव के साथ पति रकीबुल द्वारा मारपीट की जाने लगी थी और धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा था। बता दें, तारा शाहदेव से जुड़ा लव जिहाद धर्म परिवर्तन के दबाव, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना का चर्चित मामला है। इस कैस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी गवाही हुई थी।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

यह भी पढ़ें: गुवाहाटी का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर निकला धनकुबेर, घर पर मिला नोटों का अम्बार

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *