अरविन्द केजरीवाल की याचिका खारिज, अभी जेल में ही रहेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया तगड़ा झटका

Arvind Kejriwal's petition rejected, will remain in jail for now

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अरविन्द केजरीवाल ने ईडी के हाथों शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका दायर की थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन गिरफ्तारी से बचने का उनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं हैं। ईडी ने उनकी गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही है। यह मामला ईडी और केजरीवाल के बीच का बनता है, न कि केन्द्र और केजरीवाल के बीच का। पूछताछ का समय ईडी तय करता है

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास उनकी गिरफ्तारी के पर्याप्त सुबूत थे। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है। वह राजनीतिक हस्तक्षेप से अछूता है। अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव की वजह से नहीं हुई है। बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के कारण हुई है। ईडी पूछताछ के लिए स्वतंत्र है। सीएम को इससे छूट नहीं है। आरोपी के मुताबिक जांच नहीं हो सकती। उधर खबर है कि अरविन्द केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को याचिका दायर करेंगे।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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