दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद, मंगलवार को भी मंगल नहीं हो पाया। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसला के बाद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की पीठ ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद 26 जून तक इंतजार करने को कहा है। अब देखना यह होगा कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। बता दें कि केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि आदेश आने तक जमानत स्थगित रहेगी, जिसके बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर उन्हें झटका किया है।
इससे पहले 20 जून को केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निचली कोर्ट के फैसला के खिलाफ हाई कोर्ट में 21 जून को अपील की। जिस पर दोनों पक्षों के बीच लम्बी बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी का यह भी कहना था कि निचली अदालत ने उसका पक्ष सुने बिना ही जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि जमानत के विरोध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 48 घंटों का समय चाहिए। इस पर कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को पक्षपाती बताते हुए केजरीवाल की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया था।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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