झारखंड हाई कोर्ट ने 1250 करोड़ के अवैध खनन घोटाला आरोपी सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अवैध खनन आरोपी की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई थी। बता दें कि इसी मामले में ईडी की विशेष अदालत ने सुनील यादव की याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद आरोपी हाई कोर्ट पहुंचा था। बता दें कि सुनील यादव दाहू यादव का भाई है। दाहू यादव अवैध खनन के मुख्य आरोपियों में शामिल है। यह वही अवैध खनन का मामला है जिसमें पंकज मिश्रा, सुनील यादव, दाहू यादव समेत अन्य संलिप्त पाये गये हैं।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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