उषा मार्टिन कंपनी को 2005 में पश्चिमी सिंहभूम जिले के घाटकुरी में एक लौह अयस्क खदान आवंटित किया जाने के चार्जशीट आरोपी राज्य के तत्कालीन खनन निदेशक इंद्र देव पासवान ने गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के बाद हुई सुनवाई में न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत भी दे दी है। अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत देते हुए और पासपोर्ट जमा करने को भी कहा है। इन्द्रदेव पासवान पर 2005 में उषा मार्टिन को माइंस आवंटन कराने में भ्रष्टाचार का आरोप है। भ्रष्टाचार के इस मामले में सीबीआई ने सितंबर 2016 में मेसर्स उषा मार्टिन लिमिटेड, कंपनी के निदेशक इंद्र देव पासवान, तत्कालीन खान सचिव अरुण सिंह सहित अन्य पर जनवरी 2023 में चार्जशीट दाखिल की थी।
बता दें कि उषा मार्टिन कंपनी को 2005 में पश्चिमी सिंहभूम जिले के घाटकुरी में एक लौह अयस्क खदान आवंटित की गयी थी, उस समय आईएएस अरुण कुमार सिंह खनन विभाग के सचिव थे और इंद्रदेव पासवान खनन निदेशक थे। इस मामले में सीबीआई में हुए कथित के लिए सितंबर 2016 में प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी में उषा मार्टिन के प्रमोटरों और खनन विभाग के अधिकारियों को आरोपित बनाया गया था।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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