झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की 43 सीटों की प्रचार गतिविधियां सोमवार को खत्म हो गयी हैं। अब चुनाव आयोग मतदान की अंतिम तैयारियों में जुट गया है। प्रथम चरण के मतदान के लिए वोटर भी तैयार हैं। प्रथम चरण के चुनाव में कुल 1.37 करोड़ मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे। इनमें पुरुष मतदाता 68.73 लाख और महिला मतदाताओं की संख्या 68.36 लाख है। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 303 है। 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं की संख्या 63,601 है जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1.91 लाख है। वहीं 18-19 साल के मतदाताओं की संख्या 6.51 लाख है।
उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कुल 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें 17 सीट सामान्य, 20 अनुसूजित जनजाति और 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन 43 सीटों से 683 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 609 पुरुष, 73 महिला और एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर के हैं। प्रथम चरण के चुनाव के लिए कुल 15,344 मतदान केंद्र बनाये गये हैं। इसमें 12,716 बूथ ग्रामीण और 2,628 बूथ शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। इनमें 50 बूथ यूनिक कैटेगरी में हैं। कुल 1,152 मतदान केंद्रों पर मतदान की पूरी प्रक्रिया का जिम्मा महिलाओं के हाथों में रहेगा जबकि 23 बूथों की जिम्मेदारी युवा और 24 बूथों का जिम्मा दिव्यांग लोग संभालेंगे। सोमवार शाम को चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद झारखंड निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमej ने प्रेस वार्ता करके प्रथम चरण के मतदान सम्बंधी जानकारियां देते हुए मतदाताओं के लिए क्या गाइडलाइन होंगी, इसकी जानकारी दी।
निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन
मतदाताओं से अपील करते हुए के रवि कुमार ने कहा कि वे मतदान के लिए बूथ पर मतदाता पर्ची जरूर लेकर जाएं. जिन्हें मतदाता पर्ची नहीं मिली है, उन्हें मतदान केंद्र पर बीएलओ या वालेंटियर से संपर्क कर टोकन लेना चाहिए। ताकि मतदान में उन्हें सुविधा हो सके. वोटर आईडी कार्ड नहीं रहने पर 12 तरह के मान्य अन्य पहचान के दस्तावेजों से मतदाता की पहचान के बाद मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के दिन प्रत्याशियों द्वारा मतदान केन्द्रों के समीप कैम्प लगाये जाते हैं, जिसकी पूर्वानुमति सक्षम पदाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा। कैम्प मतदान केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि के बाहर होना चाहिए। धार्मिक स्थलों और अतिक्रमित स्थलों पर कैम्प नहीं लगाया जा सकता है। कैम्प में किसी भी पार्टी के झंडा, पोस्टर, बैनर, सिम्बल, फोटो आदि लगाने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग के सभी नियमों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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