बिहार: गया में मजदूर को मिला 2 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस, नहीं जानता क्या होता है रिटर्न फाइल

गया से हैरत में डालने वाला एक  मामला सामने आया है। एक गोदाम में रिफाइन और तेल के होलसेलर और खुदरा विक्रेता के यहां 10 हज़ार की नौकरी करने वाले एक मजदूर को आयकर विभाग ने 2 करोड़ 3 हजार,308 रुपये का टैक्स नोटिस भेजा है। इतना ही नहीं आयकर विभाग ने पीड़ित को दो दिनों के अंदर 67 लाख फाइन के रुपए जमा करने का समय भी दिया है।नोटिस मिलने के बाद से पीड़ित काफी घबराया हुआ है। बता दें कि पीड़ित कोतवाली के नई गोदाम मोहल्ले का रहने वाला राजीव कुमार वर्मा है। जो तेल और रिफाइन होलसेलर के यहां काम करता है।

नोटिस ने परेशानी में डाला 

पीड़ित राजीव ने बताया कि काम के बदले उसे हर महीने 10 हज़ार रुपए पगार मिलते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक आयकर विभाग के इस नोटिस ने उसे परेशानियों में डाल दिया है। राजीव ने बताया कि वह कॉरपोरेशन बैंक शाखा में पिछले 22 जनवरी 2015 को 2 लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट की थी,  लेकिन मैच्योरिटी के पहले ही किसी काम को लेकर डिपॉजिट का पैसा 16 अगस्त 2016 को निकाल लिया गया था।  उसके बाद वह गोदाम में काम करने लगा, लेकिन अचानक आयकर विभाग ने 2 करोड़ 3 हजार 308 रुपये का टैक्स नोटिस भेजकर उसकी परेशानी बढ़ा दी।

रिटर्न फाइल का नाम भी पहली बार सुना 

आयकर विभाग से भेजे गए टैक्स नोटिस में बताया गया है कि वर्ष 2015-16 में 2 करोड़ कि फिक्स डिपॉजिट करवाया  था। जिसका रिटर्न फाइल अभी तक नहीं भरा गया और आयकर विभाग का टैक्स भी जमा नहीं किया गया है‌।इतना ही नहीं,  पीड़ित राजीव कुमार वर्मा ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का नाम भी पहली बार सुना है। उसका कहना है कि अब 10 से 12 हजार रुपये महीना की पगार में रिटर्न फाइल क्या करें।

आयकर विभाग के नोटिस के बाद पिछले 4 दिनों से वह काम करने भी नहीं गया है। नोटिस के बाद वह काफ़ी  परेशान होकर गया आयकर विभाग कार्यालय पहुंचा।  अधिकारियों ने उसे पटना आयकर विभाग कार्यालय जाने की सलाह दी।

न्यूज़ डेस्क/ समाचार प्लस, झारखंड-बिहार

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