मोदी सरकार 2.0 में सदन में पारित कराये गये नये आपराधिक कानून सोमवार (1 जुलाई 2024) से देशभर में लागू हो गये। इतना ही नहीं, नये कानूनो के तहत देश के अनेक हिस्सों से केस दर्ज कराये जाने की खबरें भी आ रही हैं। बतौर केन्द्रीय गृहमंत्री भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पहली ऑनलाइन FIR ग्वालियर में दर्ज की गई है। जहां बाइक चोरी के मामले में FIR दर्ज हुई है। देश में नये कानूनों के लागू होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस वार्ता कर न सिर्फ स्थिति स्पष्ट की बल्कि नयी न्याय व्यवस्था की खूबियां भी गिनाईं। सोमवार को सदन में विपक्ष ने नये कानूनों को लेकर जिस प्रकार से हमला बोला उसपर भी गृहमंत्री ने जवाब दिया। प्रेस वार्ता में अमित शाह ने कहा कि नये कानून बदलते वक़्त की जरूरत हैं। इसलिए कानूनों में परिवर्तन किए गए हैं। अब पहले के मुकाबले पीड़ितों को न्याय जल्दी मिलेगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस वार्ता में कहा कि नए कानूनों पर विपक्ष झूठ फैला रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष कह रहा है कि बिना चर्चा के कानूनों को पारित कर दिया गया, जबकि ऐसा बिलकुल नहीं है। 2020 में नए कानूनों पर सभी सांसदों, मुख्यमंत्रियों और जजों से सुझाव मांगे गये। कानून को अधिनियमित करने और लागू करने से पहले संसद में इसके हर मुद्दे पर पूरी चर्चा हुई है। लोकसभा में 34 सदस्यों और राज्यसभा में 40 सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया था, कुछ वॉकआउट कर गए थे।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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