बिहार के सारण में दो बूथों पर हुई चुनावी हिंसा के बाद राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्या की मुसीबतें दिनो-दिन बढ़ ही रही हैं। वैसे इस हिंसा के बाद भाजपा और राजद के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। सारण में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवाएं दो दिनों के लिए बंद कर दी गयी थी, उसकी अवधि दो दिन और बढ़ा दी गयी है। बूथ हिंसा में ताजा हालत यह है कि राजद और भाजपा के करीब 150 समर्थकों पर केस दर्ज कर लिया है। इस बीच खबर यह है कि राजद प्रत्याशी रोहिणा आचार्या की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। रोहिणी पर हत्या का प्रयास, दंगा फैलाने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का केस छपरा नगर थाना में दर्ज कराया गया है। रिप्रजेंटेशन ऑफ पिपुल एक्ट के तहत रोहिणी पर केस दर्ज कराया गया है, जिसमें उन पर यह आरोप है कि उनके बूथ पर आने के बाद यह हिंसा भड़की है। नगर थाना में केस संख्या 349/2024 दर्ज हुआ है। रोहिणी आचार्या पर धारा 307, 171सी, 188 और आरओपी एक्ट लगाया गया है। सारण पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव मंगला ने केस की पुष्टि की है। बता दें कि इस केस में रोहिणी आचार्या को जेल से बेल नहीं मिल सकती। बेल के लिए उन्हें अदालत ही जाना पड़ेगा।
बता दें कि रोहिणी आचार्य पर आरोप है कि 20 मई को मतदान के दिन जब वह अपने समर्थकों के साथ मतदान केन्द्र पहुंचीं तो वहां खड़े मतदाताओं के साथ गलत व्यवहार किया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों और राजद समर्थकों के बीच टकराव भी हुआ। इसी विवाद का ही नतीजा था कि मतदान के दूसरे दिन गोली चलने की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी। कुल मिलाकर राजद प्रत्याशी की इस प्रसंग में भूमिका की जांच के घेरे में है।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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