कथित शराब नीति घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गयी है। अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने के बाद 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करना होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 7 मई को भी सुनवाई हुई थी, लेकिन तब पीठ बिना फैसला सुनाए उठ गई थी।
बता दें कि सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा था, 2 साल में 1,100 करोड़ हो गया? आपने कहा कि अपराध की आय 100 करोड़ थी, यह 1,100 करोड़ कैसे हो सकती है? पूरी के पूरी आय अपराध की आय कैसे हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने जांच में देरी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर भी सवाल उठाए थे।
इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और आदतन अपराधी नहीं हैं। उनके साथ आदतन अपराधी की तरह बर्ताव नहीं किया जा सकता है। इस पर ED का पक्ष रख रहे महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा था, राजनीतिक लोगों को अलग तरह से अलग श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जा सकती है तो किसी किसान को खेती के समय जमानत क्यों नहीं दी जा सकती।
बता दें कि आज ही झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। हेमंत सोरेन की ओर से भी चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिये जाने की याचिका दायर की गयी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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