Anand Mohan Singh Bihar: पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल से रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस थमाया है। आनन्द मोहन की रिहाई क्यों की गयी, इसको लेकर कोर्ट ने 2 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें, आनंद मोहन की रिहाई के बाद दिवंगत आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार सरकार से जवाब तलब किये जाने पर उमा कृष्णैया ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार सरकार से सवाल पूछे जाने को ‘सकारात्मक प्रतिक्रिया’ कहा है। उमा देवी ने भरोसा जताया कि हमें सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा।
बिहार सरकार ने नियमों में बदलाव कर आनंद मोहन को किया था रिहा
आनंद मोहन सिंह की रिहाई के लिए बिहार सरकार ने नियम में बदलाव किया है। बीते 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 481 (I) (क) में बदलाव किया था। इस बदलाव के बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। आनंद मोहन की रिहाई के फैसले पर बीजेपी सहित कई अन्य दलों ने सवाल भी उठाए। हालांकि कई लोगों ने इस फैसले को सराहा भी है। बता दें, आनन्द मोहन के साथ 26 अन्य कैदियों को भी बिहार सरकार ने रिहा किया था।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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